मुजफ्फरनगर में रेप के दोषी को 20 साल की कैद:कोर्ट ने 40 हजार लगाया जुर्माना, 5 साल बाद आया फैसला
मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने युवती से दुष्कर्म मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने दोषी को 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 40 हज़ार का जुर्माना भी लगाया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कुलदीप पुंडीर ने बताया कि शाहपुर थाना क्षेत्र में घास लेने गई युवती के साथ 5 वर्ष पूर्व रेप किया गया था। पीड़िता के भाई ने घटना का मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि उसकी बहन जब अपनी ताई के साथ लोकी कश्यप के खेत से घास लेने गई थी तो सचिन पुत्र अमन निवासी गांव निर्मानी ने उसे जबरन खेत में खींच लिया और उसके साथ रेप किया था। पुलिस ने घटना का मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने विवेचना कर आरोपी सचिन के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। तबसे आरोपी जेल में निरूद्ध है।
विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट में हुई सुनवाई
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कुलदीप पुंडीर ने बताया कि घटना के मुकदमे की सुनवाई विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या 1 के जज रितेश सचदेवा ने की। उन्होंने बताया कि दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी सचिन को रेप का दोषी माना। कोर्ट ने सचिन को 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई और 40 हज़ार का जुर्माना भी लगाया।
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