शुक्रवार, 4 फ़रवरी 2022

वाहन चोरी के इंजन व पार्ट्स बेचने वाले अभियुक्तों की जमानत अर्जी खारिज

शहर कोतवाली क्षेत्र के मिलन मार्किट में चोरी के वाहनों को काटकर उनके इंजन व पार्ट्स बेचने वाले दो आरोपियों की जमानत अर्जी सुनवाई करने के बाद जिला जज चवन प्रकाश ने खारिज कर दी है। 13 जनवरी को शहर कोतवाली पुलिस ने छापेमारी करते हुए चोरी के वाहनों के इंजन व पार्ट्स बरामद किए थे।

शहर कोतवाली पुलिस ने 13 जनवरी को चर्चित मिलन मार्किट में कबाड़ियों की दुकानों पर छापेमारी करते हुए चोरी के वाहनों के इंजन व पार्ट्स बरामद किए थे। पुलिस ने कई आरोपियों को गिऱफ्तार किया था, जबकि उनके कुछ साथी मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया था। इस मामले में पुलिस ने कई चोरी के इंजनों को ट्रेस भी किया है। कबाड़ी चोरी के वाहन खरीदकर उन्हें पार्ट्स में काटकर बेच रहे थे। पुलिस ने मिलन मार्किट को जांच होने के तक बंद करा दिया है। अभी तक इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। चोरी के वाहनों के इंजन व पार्ट्स बेचने वाले दो आरोपी शाकिर निवासी खालापार व आजम निवासी रहमतनगर के अधिवक्ताओं ने जमानत के अर्जी जिला जज की कोर्ट में दाखिल की थी।

अभियोजन की ओर से फौजदारी के जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी काफी दिनों से इस तरह के अपराध में लिप्त हैं। अपराध गंभीर प्रवृत्ति का है जिसमें पुलिस ने दस वाहनों के इंजन और स्पेयर पार्ट्स बरामद किए हैं। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने झूठा फंसाने का तर्क दिया। जिला जज चवन प्रकाश ने सुनवाई करते हुए अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के वाहनों के इंजन और स्पेयर पार्ट्स बरामद होने के आधार पर दोनों आरोपियों की जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया।

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