गुरुवार, 30 जून 2022

हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास

थाना सिविल लाइन क्षेत्र में युवक की हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट नम्बर 3 के न्यायाधीश ने दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक अभियुक्त पर 67 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

वर्ष 2010 में थाना सिविल लाइन क्षेत्र में अभियुक्त बंटी उर्फ विनित निवासी राजपुर तिलौरा थाना जानसठ हाल निवासी जाट कालोनी व अकुंर उर्फ तोता निवासी खेडी दूधाधारी थाना तितावी हाल निवासी दक्षिणी सिविल लाइन ने राहुल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। राहुल के चाचा ओमवीर ने थाना सिविल लाइन में दोनों अभियुक्तों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट नम्बर 3 में हुई। फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक अभियुक्त पर 67 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

लेबल: