शनिवार, 10 सितंबर 2022

हमले के चश्मदीद तत्कालीन ADM और SP सिटी को समन:मुजफ्फरनगर में 2003 को हुआ था बवाल, दो दारोगा के भी गिरफ्तारी आदेश

मुजफ्फरनगर के महमूदनगर में 2003 में हुई आगजनी और बवाल की गवाही से नदारद चल रहे तत्कालीन एडीएम प्रशासन तथा एसपी सिटी को कोर्ट ने समन किया है। गवाही पर न आने पर कोर्ट ने उस समय के 2 दारोगा के भी गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। एडीजे 13 शक्ति सिंह ने मुकदमे की लचर पैरवी पर सीबीसीआइडी पर भी नाराजगी जताते हुए डीजीपी तथा एडीजी सीबीसीआइडी को लेटर लिखा है।

जलते घर से परिवार को बचाने वाली पुलिस पर हुआ था हमला
सभासद जाकिर पर हमले से आक्रोशित लाेगों ने थाना सिविल लाइन सरवट के महमूदनगर में साजिद के मकान को आग लगा दी थी। 14 फरवरी 2003 को हुई इस घटना की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। लेकिन आगजनी के बाद घर में मौजूद परिवार के लोगों को बचाने का विरोध किया गया था। जिसके उपरांत पुलिस पार्टी पर हमला बोल दिया गया था।

सूचना पर तत्कालीन एसपी सिटी अरुण कुमार गुप्ता, एडीएम प्रशासन सीपी सिंह सहित पीएसी मौके पर पहुंची थी। लेकिन आक्रोशित लोगों ने पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारियों पर भी हमला कर उन्हें घायल कर दिया था। इस मामले में पुलिस ने सरवट निवासी मो. अब्बास पुत्र शाहिद हुसैन सहित 61 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया था।

CBCID ने की थी पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमले की जांच
घटना के मुकदमे की जांच सीबीसीआइडी मेरठ को सौंप दी गई थी। इस मामले में सीबीसीआइडी ने विवेचना कर आरोपितों के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। लेकिन सीबीसीइडी की लचर पैरवी के चलते वर्षों पुराने इस मामले में कोर्ट में गवाह पेश नहीं हो पाए। घटना के मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 13 के जज शक्ति सिंह कर रहे हैं।

उन्होंने घटना में पुलिस कर्मियों के घायल होने के बावजूद सीबीसीइडी पर नाराजगी जताई कि उसने मामले के निस्तारण में कोई रूचि नहीं दिखाई। कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए डीजीपी तथा एडीजी सीबीसीइडी को पत्र लिखा।

इसके साथ ही तत्कालीन दारोगा तथा मौके के गवाह एसआइ डीसी मिश्रा एवं आरडी सिंह के गैर जमानती वारंट जारी करते हुए उन्हें साक्ष्य के लिए 16 सितंबर को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए। जबकि तत्कालीन एडीएम प्रशासन सीपी सिंह एवं एसपी सिटी अरुण कुमार गुप्ता को भी समन किया गया।



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