बुधवार, 19 अक्टूबर 2022

भाजपा जिलाध्यक्ष और पूर्व विधायक समेत चार के गिरफ्तारी वारंट जारी

फास्ट ट्रैक कोर्ट ने भाजपा जिलाध्यक्ष, पूर्व विधायक समेत चार के गिरफ्तारी वारंट जारी किए है। वर्ष 2012 में रेल रोकने के मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में बुधवार को आरोप तय होने थे। कोर्ट ने चारों का हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र खारिज कर सभी के गैर जमानती वारंट जारी करते हुए 21 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है। इस मामले में आरोपी राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल और पूर्व विधायक अशोक कंसल सहित चार आरोपी कोर्ट में पेश हुए।

वर्ष 2012 में केन्द्र सरकार पर किसान विरोधी नीतियों का आरोप लगाते हुए भाजपा ने रेल रोकने की घोषणा की थी। मुजफ्फरनगर में भाजपा नेताओं ने प्रदर्शन करते हुए रेलवे स्टेशन पर जाकर ट्रेन रोकी, जिसके बाद आरपीएफ ने रेलवे एक्ट की विभिन्न धाराओं में फिलहाल सरकार में राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल,भाजपा जिलाध्यक्ष विजय शुक्ला, पूर्व विधायक उमेश मलिक, पवन तरार, सुनील मित्तल, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष यशपाल पंवार, पूर्व विधायक अशोक कंसल और वैभव त्यागी सहित 10 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या 1 के न्यायाधीश मयंक जायसवाल की कोर्ट में चल रही है। बुधवार को उक्त मुकदमे में कोर्ट में आरोप तय होने थे। कोर्ट ने सभी आरोपियों को तलब किया था। कोर्ट में इस मामले में राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल, पूर्व विधायक अशोक कंसल, पूर्व जिलाध्यक्ष यशपाल पंवार व भाजपा नेता वैभव त्यागी कोर्ट में पेश हुए। जबकि भाजपा जिलाध्यक्ष विजय शुक्ला, पूर्व विधायक उमेश मलिक, पवन तरार व सुनील तायल हाजरी माफी के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। अदालत ने इस प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए गैर जमानती वारंट जारी कर दिए है। कोर्ट ने चारों आरोपियों को पेश होने के लिए 21 अक्टूबर की तारीख नियत की है।

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