बुधवार, 30 नवंबर 2022

कैराना विधायक नाहिद हसन को हाईकोर्ट से मिली जमानत:शामली के गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में मिली राहत, चित्रकूट जेल में बंद हैं

करीब 10 माह से जेल में निरुद्ध कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन को गैंगस्टर के मुकदमे में हाईकोर्ट ने राहत प्रदान करते हुए जमानत दे दी है। उनके अधिवक्ता ने हाईकोर्ट के आदेश की पुष्टि करते हुए बताया कि विधायक को जेल से रिलीज होने में अभी एक या दो दिन लग सकते हैं। कुछ माह पूर्व विधायक नाहिद हसन को जिला जेल मुजफ्फरनगर से चित्रकूट जेल शिफ्ट कर दिया गया था। हांलाकि धमकी देने और अमानत में खयानत के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट से नाहिद हसन को एक माह पहले जमानत मिल चुकी है।

15 जनवरी से जेल में बंद है सपा विधायक
शामली की कैराना सीट से सपा विधायक नाहिद हसन और उनकी माता पूर्व सांसद तबस्सुम हसन सहित 40 लोगों के विरुद्ध 21 फरवरी 2021 को गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था। विधानसभा चुनाव से पहले 15 जनवरी 2022 को पुलिस ने नाहिद हसन को अरेस्ट कर लिया था। उन्हें एमपी-एमएलए कोर्ट कैराना में पेश किया गया था। जहां से न्यायिक हिरासत में उन्हें मुजफ्फरनगर जेल भेज दिया गया था। एमपी-एमएलए कोर्ट में जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उनके अधिवक्ता की और से हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र लगाया गया था। इस बीच 28 सितंबर 2022 को शासन के निर्देश पर सपा विधायक को मुजफ्फरनगर जिला जेल से चित्रकूट रवाना कर दिया गया था।

एक मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट से मिल चुकी राहत
चित्रकूट जेल में बंद सपा विधायक पर दर्ज धमकी और अमानत में खयानत के मुकदमे के मामले में 19 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। उनके अधिवक्ता मेराजुद्दीन ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई उपरांत सपा विधायक को जमानत प्रदान कर दी थी। उन्होंने बताया कि गैंगस्टर के मुकदमे में हाईकोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र लंबित था।

हाईकोर्ट से गैंगस्टर के मुकदमे में मिली जमानत
विधायक नाहिद हसन के अधिवक्ता राशिद अली चौहान ने बताया कि हाईकोर्ट की जस्टिस कृष्ण पहल की खंडपीठ ने नाहिद हसन की जमानत अर्जी पर बुधवार को सुनवाई की। उन्होंने बताया कि गैंगस्टर के मुकदमे में दिये गए जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जेल में निरुद्ध सपा विधायक को जमानत प्रदान कर दी।