मंगलवार, 14 फ़रवरी 2023

रात 10 बजे के बाद डीजे बजाया तो होगी कार्रवाई:मुजफ्फरनगर में 16 फरवरी से बोर्ड परीक्षा, अधिकारियों ने दिए आवश्यक निर्देश

मुजफ्फरनगर में बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर निर्णय लिया गया है कि रात 10 बजे के बाद शादी व वैवाहिक कार्यक्रम में डीजे नहीं बजाया जाएगा। डीएम के आदेश पर निर्देश जारी किए गए की रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

सोमवार को एडीएम प्रशासन नरेंद्र बहादुर ने जिला पंचायत सभागार में बैठक की अध्यक्षता करते हुए जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 16 फरवरी 2023 से जनपद में बोर्ड परीक्षा आरम्भ हो रही है ओर इसी समय शादी समारोह का सीजन चल रहा है।
बोर्ड परीक्षा के दृष्टिगत लिया निर्णय
जिसमें प्रायः देखने मे आया है कि डीजे संचालको द्वारा देर रात्रि तक तेज आवाज में डीजे, लाउडस्पीकर चलाकर अनावश्यक रुप से ध्वनि प्रदूषण किया जाता है। जो कि अत्यन्त ही गम्भीर एवं संवेदनशील प्रकरण है। उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षा के दृष्टिगत शासन ऐसे आयोजन के विरुद्व सख्त है एवं तत्काल कानूनी कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिए गए।

रात्रि भ्रमण कर व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण
उन्होनें बताया कि इस प्रतिबन्ध के मामले में सभी उपजिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारियों को नियमों का पालन कराये जाने का निर्देश दिए गए हैं। उन्होनें कहा कि तहसील क्षेत्र में एसडीएम और सीओ तथा थाना प्रभारी व शहरी क्षेत्र में नगर मजिस्ट्रेट रात्रि भ्रमण कर व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेंगें। उन्होनें बताया कि सभी थाना अध्यक्ष को निर्देश दिया गया है कि सभी डीजे संचालकों और बैंड–बाजा एव आतिशबाजी कर्ता को लिस्ट बनाकर आवश्यक निर्देश के बारे में सूचित करें।