मुजफ्फरनगर में रेप के आरोपी को फांसी:दूसरे आरोपी को उम्रकैद, 25 दिन में चार्जशीट और 6 महीने में फैसला
मुजफ्फरनगर की विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने 3 वर्षीय बालिका का अपहरण कर रेप के बाद हत्या करने के मामले में एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई है। वहीं, अपराधिक साजिश रचने में दोषी पाए जाने पर सह आरोपी को उम्रकैद भुगतने का आदेश दिया गया है।
विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा और मनमोहन वर्मा ने बताया कि जानसठ थाना क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी 3 वर्षीय बालिका को 12 जून 2022 को सुबह करीब 8:15 पर सोनी उर्फ सुरेंद्र और राजीव उर्फ टोटा मंदिर में माथा टेकने के बहाने बाइक पर बैठाकर घर से अपहरण कर ले गए थे। बालिका जब काफी देर तक घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की।
2 दिन अस्पताल में बेहोश रही थी पीड़िता
इसके बाद बालिका को पास के जंगल से घायल और बेहोशी की अवस्था में बरामद किया गया था। गंभीर हालत में बालिका को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया था। लेकिन वहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया था। 2 दिन बेहोशी की हालत में जिंदगी और मौत के बीच जूझने के बाद पीड़िता की मौत हो गई थी। जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा ने बताया कि थाना जानसठ पुलिस ने 3 वर्षीय बालिका के अपहरण, रेप और हत्या के मामले में मुख्य आरोपी सोनी उर्फ सुरेंद्र तथा राजीव उर्फ टोटा के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की थी।
विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट में सुनवाई
उन्होंने बताया कि घटना के मुकदमे की सुनवाई विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट के जज बाबूराम ने की। उन्होंने बताया कि घटना की विवेचना इंस्पेक्टर विश्वजीत ने 25 दिन में पूरे कर कोर्ट में चार्जशीट जमा कर दी थी। जबकि 6 माह के भीतर सुनवाई पूरी करते हुए पॉक्सो एक्ट कोर्ट के जज बाबूराम ने अपहरण रेप और हत्या का दोषी ठहराते हुए मुख्य आरोपी सोनी उर्फ सुरेंद्र को फांसी की सजा सुनाई, जबकि सहआरोपी राजू उर्फ टोटा को अपराधिक साजिश रचने के मामले में दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
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