पुलिस बदसलूकी मामले में पूर्व बीजेपी विधायक संगीत सोम बरी, तीन निजी सुरक्षा गार्डों को मिली दो-दो साल की सजा

MP-MLA कोर्ट ने सरधना के पूर्व बीजेपी विधायक संगीत सोम को 16 साल पुराने एक मुकदमे में साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। जबकि उनके तत्कालीन निजी सुरक्षा गार्डों को दोषी ठहराते हुए 2-2 साल की सजा सुनाई है। जिन्हें कोर्ट ने 20-20 हजार के निजी मुचलके पर जमानत देते हुए रिहा कर दिया।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता अनिल जिंदल ने बताया कि भाजपा नेता और सरधना से पूर्व विधायक ठाकुर संगीत सोम ने 2009 में मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र से सपा प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था। 17 मार्च साल 2009 को टीएसआई हरमीत सिंह ने संगीत सोम और उनके तीन निजी सुरक्षा गार्डों पर गंभीर आरोप लगाते हुए थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि 17 मार्च को मालवीय चौक पर संगीत सोम ने उनके 7-8 गाड़ियों के काफिले के साथ जाम लगा दिया था। उनके समर्थकों के पास वायरलेस सेट थे और वे लोग हथियार लिए हुए थे। जब उन्हें जाम लगाने से मना किया तो उन्होंने धक्कामुक्की और मारपीट की थी। इस मामले में संगीत सोम के तत्कालीन निजी सुरक्षा गार्ड वीरेंद्र सिंह, जयपाल सिंह और कमोद सिंह को हथियारों सहित गिरफ्तार दिखाया था।
लोक अभियोजक अरविंद भाटी ने बताया कि घटना के मुकदमे की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिविजन मयंक जायसवाल की विशेष एमपीएमएलए कोर्ट में हुई। कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में पूर्व विधायक संगीत सोम को बरी कर दिया। मामले में आरोपी और पूर्व विधायक के निजी सुरक्षा गार्ड वीरेंद्र सिंह, जयपाल सिंह और कमोद सिंह को 2-2 साल कैद की सजा सुनाई गई है। हालांकि कोर्ट ने तीनों को जमानत दे दी है।
लेबल: मुजफ्फरनगर ब्रेकिंग
<< मुख्यपृष्ठ