सोमवार, 15 मई 2023

मुजफ्फरनगर में गैंगस्‍टर एक्‍ट में 3 आरोपी दोषी करार:रेप के बाद दलित युवती और उसके भांजे की हत्या के मामले में हो चुके हैं बरी

मुजफ्फरनगर की गैंगस्‍टर कोर्ट ने 3 आरोपियों को दोषी ठहराया है। तीनों आरोपियों को एससी-एसटी कोर्ट 10 अप्रैल को रेप के बाद दलित युवती के साथ उसके 6 वर्षीय भांजे की हत्‍या के मामले में बरी कर चुकी है।

वरिष्‍ठ अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह एवं विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर और राजेश शर्मा ने बताया कि 19 दिसंबर 2017 को लुहारी गांव निवासी वादी की 18 वर्षीय पुत्री और 6 वर्षीय धेवता दिन में खेत में गन्ना छीलने गए थे, लेकिन खेत पर नहीं पहुंचे और रास्ते से ही गायब हो गए। काफी तलाशने पर भी नहीं मिले तो घटना के अगले दिन दोनों के शव गांव में ही तेजवीर के खेत मे मिले। दोनों शवों मे बेटी की गर्दन आधी कटी थी, जबकि 6 वर्षीय बच्चे की गर्दन धड़ से अलग थी।

पिता ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर विवेचना शुरू की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बेटी से रेप की पुष्टि हुई। पुलिस ने जांच के बाद गांव लुहारी के ही 3 अभियुक्तों मुकम्मिल पुत्र शमशाद, जानू उर्फ जान आलम पुत्र यामीन, फड्‌ड उर्फ़ शराफ़त पुत्र लियाकत को जेल भेजा। घटना की विवेचना तत्कालीन सीओ सदर योगेंदर सिंह ने की और अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम, हत्या,बलात्कार की धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया।

गैंगस्टर एक्ट में चालान
तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक विंध्याचल तिवारी ने इन तीनों अभियुक्तों का गेंगस्टर एक्ट में भी चालान किया। गैंगेस्टर एक्ट प्रकरण की विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक थाना छपार ह्रदय नारायण सिंह ने तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र गेंगेस्टर कोर्ट में प्रेषित किया। अभियुक्तों ने कोर्ट में बहस के दौरान अपने हत्या, रेप के मूल अभियोग एससी एसटी एक्ट कोर्ट संख्या दो से दोष मुक्त होने का हवाला दिया।

तीनों पर आरोप सिद्ध
अंततः पीड़ित को न्याय दिलाने में अभियोजन पक्ष सफल रहा और गेंगेस्टर जज अशोक कुमार ने गिरोह बनाकर अनुसूचित जाति की 18 वर्षीय युवती के साथ रेप करने के बाद 6 वर्षीय बालक सहित दोनों की गर्दन काटकर नृशंश हत्या के अपराध में आज तीनों अभियुक्तों मुकम्मिल, जानू उर्फ़ जानआलम व फद्दड उर्फ़ शराफ़त को दोष सिद्ध करार दिया। सजा कल सुनाई जाएगी।