शनिवार, 24 सितंबर 2022

अदालत ने पांच हत्यारापियों को सुनाई उम्र कैद की सजा

सभी मुजरिमों पर लगा 20-20 हजार का अर्थदंड
- एडीजे कोर्ट संख्या 06 के न्यायाधीश अशोक कुमार ने सुनाया फैसला
मुजफ्फरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-6 अशोक कुमार ने हत्या के मामले में पांच मुजरिमों को उम्र कैद और 20-20 हजार रुपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अदालत ने अर्थदंड की धनराशि जमा नहीं करने पर प्रत्येक को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया है। हत्याकांड में 14 साल बाद फैसला आया।
एडीजीसी जोगेंद्र कुमार ने बताया जानसठ थाना क्षेत्र के गांव राजपुर तिलौरा में जुलाई 2008 में नगेंद्र उर्फ भूरा की हत्या कर दी गई थी। मृतक के पिता राजपाल द्वारा गांव के महिपाल, बबलू, उधम सिंह, शंकर और शक्ति सिंह के खिलाफ हत्या का मुकदमा कायम कराया था। अभियोजन पक्ष की तरफ से 11 गवाहो का परीक्षण हुआ। अभियोजन और बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने पांचों हत्यारोपियों को दोष सिद्ध किया। सभी को उम्र कैद और 20-20 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई।
   

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