गुरुवार, 10 नवंबर 2022

BCOM की छात्रा से रेप में पुजारी को उम्रकैद:मुजफ्फरनगर पोक्सो कोर्ट 2 ने सुनाई सजा, पीड़िता ने रोकर सुनाई थी आपबीती

मुजफ्फरनगर की पोक्सो कोर्ट ने बीकाम की छात्रा का अपहरण कर रेप करने के मामले में दोषी ठहराए गए मंदिर के पुजारी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पुजारी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। घटना 6 साल पहले की है।

पूजा करने गई युवती का हुआ था अपहरण
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता किरण पाल सिंह ने बताया कि 2016 में मंदिर गई एक युवती का पुजारी ने ही बहला फुसलाकर अपहरण कर लिया था। उन्होंने बताया कि थाना छपार क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने एफआइआर दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी पुत्री बीकाम द्वितीय वर्ष की छात्रा है। वह प्रतिदिन मंदिर में पूजा करने के लिए जाती थी। बताया था कि 9 जनवरी 2016 को वह पूजा करने मंदिर गई थी। लेकिन उसके बाद वापस घर नहीं लौटी। 19 जनवरी 2016 को मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि गांव के ही व्यक्ति सतीश ने उसे जानकारी दी थी कि उसने 9 जनवरी 2016 को उसकी पुत्री को गांव में नाला शिव मंदिर के पुजारी प्रेमचंद गोस्वामी के साथ बस में बैठकर शहर की और जाते देखा था। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी मंदिर के पुजारी प्रेमचंद गोस्वामी पुत्र फूलसिंह निवासी गांव छपकौली बाबूगढ जनपद हापुड़ को मुजफ्फरनगर बस स्टैंड से करीब साढे चार माह बाद अरेस्ट कर उससे युवती को बरामद कर लिया था। इस मामले में पुलिस ने विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध युवती को बहला फुसलाकर उसका अपहरण कर रेप करने के आरोप में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।

पीड़िता ने कोर्ट में रो-रोकर सुनाई थी आपबीती
बरामदगी के बाद घटना के मुकदमे की सुनवाई पोक्सो एक्ट कोर्ट में हुई थी। जहां पीड़िता ने उसके साथ हुई ज्यादती की कहानी रोते रोते सुनाई थी। अभियोजन के अनुसार आरोपी पीड़िता को बहला फुसलाकर उसका अपहरण कर ले गया था। पीड़िता ने बयान दिया था कि आरोपी उसे साढे चार माह तक एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता रहा। जहां उसके साथ बार-बार रेप किया गया।

पोक्सो एक्ट कोर्ट 2 में हुई सुनवाई
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता किरण पाल ने बताया कि घटना के मुकदमे की सुनवाई विशेष पोक्सो कोर्ट संख्या 2 के जज छोटेलाल यादव ने की। बताया कि कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी प्रेमचंद गोस्वामी को अपहरण कर युवती के साथ रेप का दोषी ठहराया। जिसके बाद कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई। उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।