बुधवार, 21 दिसंबर 2022

आचार संहिता उल्लंघन में रालोद विधायक को 15 दिन की सजा

मुजफ्फरनगर। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कोर्ट ने पुरकाजी से रालोद विधायक अनिल कुमार को दोषी ठहराया है। विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें 15 दिन के कारावास और 100 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। आदेश के बाद विधायक को हिरासत में ले लिया गया। हालांकि बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया।

पुरकाजी से रालोद विधायक अनिल कुमार ने वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में पुरकाजी से बसपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था। नामांकन के दौरान इन पर ढोल नगाड़ों से समर्थकों के साथ नामांकन के आरोप में सिविल लाइन थाने में धारा 144 के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया था। अभियोजन अधिकारी नीरज सिंह ने बताया कि घटना के मुकदमे की सुनवाई विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट सिविल जज सीनियर डिवीजन मयंक जायसवाल के समक्ष हुई। कोर्ट ने अनिल कुमार को दोषी ठहराते हुए 15 दिन साधारण कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने अनिल कुमार पर 100 रुपये का जुर्माना भी लगाया। सजा सुनाए जाने के बाद उनके अधिवक्ता की और से कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। इस पर पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 20-20 हजार रुपये की जमानत पर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया। सजा सुनाने के बाद से लेकर जमानत होने तक विधायक न्यायिक कस्टडी में रहे।

यह था मामला

अभियोजन अधिकारी नीरज सिंह ने बताया कि 21 जनवरी 2017 को बसपा प्रत्याशी अनिल कुमार ने अपना नामांकन जमा किया था। तत्कालीन एसआइ बाबूलाल ने सिटी मजिस्ट्रेट को शिकायती पत्र देकर बताया था कि अनिल कुमार निवासी शिवनगर सरवट ने ढोल नगाड़ो के साथ अपने 100-150 समर्थकों को लेकर नामांकन किया था। सिटी मजिस्ट्रेट ने गंभीरता से संज्ञान लेते हुए 25 जनवरी 2017 को अनिल कुमार के विरुद्ध थाना सिविल लाइन में धारा-144 उल्लंघन के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि तत्कालीन एसएसआइ सर्वेश सिंह ने मुकदमे की विवेचना कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।

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