अधिसूचना पर जारी रहेगी रोक, फैसले से पहले कल HC जानेगा सरकार का पक्ष
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक लगी रहेगी. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनावों की अधिसूचना पर सोमवार को लगाई गई रोक बुधवार यानी 14 दिसंबर तक तक जारी रखने का आदेश दिया है. राज्य सरकार पर नगर निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण लागू करने में प्रक्रिया का पालन न करने का आरोप लगाते एक जनहित याचिका दाखिल की गई है.
जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह आदेश दिया है. आज यानी मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब देने के लिए एक दिन का और समय देने का अनुरोध किया गया था, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया.
इससे पहले, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने सोमवार को राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) को राज्य में नगर निकाय चुनाव कराने की अधिसूचना जारी करने पर आज यानी मंगलवार तक अंतरिम रोक लगा दी थी. याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार पर नगर निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण लागू करने में प्रक्रिया का पालन नहीं करने का आरोप लगाया है.
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, सरकार पर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण प्रक्रिया को न अपनाने का आरोप लगा है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद आरक्षण के ट्रिपल टेस्ट फार्मूले को पालन न करने का आरोप है. अब कल यानी बुधवार को हाईकोर्ट में सरकार निकाय चुनाव में OBC आरक्षण मामले पर अपना पक्ष रखेगी. सरकार का पक्ष जानने के बाद निकाय चुनाव की घोषणा को लेकर हाईकोर्ट फैसला करेगा. बीते सोमवार को हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक लगा दी थी.
<< मुख्यपृष्ठ