पूर्व विधायक समेत 16 हिंदूवादी नेताओं पर फैसला कल:मुजफ्फरनगर में मीट प्लांट में तालाबंदी और पुलिस पर हमला करने का मामला
मुजफ्फरनगर में मीट प्लांट में तालाबंदी कर पुलिस पर हमला और तोड़फोड़ मामले मे एमपी-एमएलए कोर्ट आरोपी पूर्व भाजपा विधायक सहित 16 हिंदूवादी नेताओं पर कल फैसला सुनाएगी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता एडवोकेट श्यामवीर सिंह ने बताया कि थाना सिखेड़ा क्षेत्र के गांव नेराना में अलनूर मीट प्लांट को लेकर 2006 में काफी हंगामा हुआ था।
उन्होंने बताया कि इस मामले में 14 अगस्त 2006 को सब इंस्पेक्टर इंदल सिंह ने पूर्व विधायक उमेश मलिक सहित 16 लोगों के विरुद्ध संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। थाना सिखेड़ा के दारोगा इंदल सिंह ने मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि 10 अगस्त 2006 को अलनूर मीट बंद कराने की मांग की जा रही थी। जिसको लेकर यज्ञमुनि की अध्यक्षता में 10 सदस्य समिति का गठन किया गया था। समिति सदस्यों ने अलनूर मीट प्लांट गेट के बाहर हवन-यज्ञ प्रारंभ कर दिया था।
इसी के तहत 14 अगस्त को यज्ञमुनी ने अपने समर्थकों सहित फैक्ट्री गेट पर आने जाने वाले वाहनों को रोक दिया था। आरोप था कि इस मामले में जब पुलिसकर्मियों ने लोगों को समझाया तो उन्होंने अपने समर्थकों सहित पुलिस पर हमला बोल दिया था। मारपीट में कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। तोड़फोड़ और आगजनी की गई थी। मुकदमे में पूर्व विधायक उमेश मलिक, तत्कालीन शिवसेना नेता ललित मोहन शर्मा, हिंदूवादी नेता नरेंद्र पवार, रामानुज दुबे आरएसएस के संजय अग्रवाल, राजेश गोयल, राजीव मित्तल, ओमकार तोमर, वेदवीर, मामचंद, पप्पू, ब्रज कुमार चंद्रपाल और राजेश्वर समेत 16 लोगों के नाम शामिल हैं।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता एडवोकेट श्यामवीर सिंह का कहना है कि मामले की सुनवाई विशेष एमपी एमएलए कोर्ट अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 3 गोपाल उपाध्याय की कोर्ट में हुई। उन्होंने बताया कि कोर्ट इस मामले में सोमवार को फैसला सुनाएगी।
<< मुख्यपृष्ठ