शुक्रवार, 3 मार्च 2023

लूट के आरोपी को गैंगस्टर में 5 साल की कैद:मुजफ्फरनगर गैंगस्टर कोर्ट का फैसला, दोषी पर 5 हज़ार का जुर्माना

मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने लूट के एक आरोपी को गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी ठहराते हुए 5 साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर कोर्ट ने 5 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह एवं विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर व राजेश शर्मा ने बताया कि लूट के एक आरोपी को गेंगस्टर कोर्ट से पाँच साल की सजा और जुर्माना से दंडित किया गया।

उन्होंने बताया कि प्रकरण थाना झींझाना जनपद शामली का हैं। बताया कि लकसर हरिद्वार निवासी अमित वर्ष 2016 में अपने साथियों के साथ गगोर से बल्ला माजरा जा रहा था। बताया कि रास्ते में बदमाशों तमँचे के बल पर आतंकित कर अमित से रुपए मोबाईल और 2 लेपटॉप लूट कर फरार हो गए थे।

अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में किया चालान
कुछ दिन बाद ही पुलिस ने घटना का खुलासा कर जुल्फान पुत्र युसूफ निवासी तीतरवाडा शामली, भूरा उर्फ़ वाजिद पुत्र निजामु निवासी कस्बा कैराना शामली, अब्दुल करीम पुत्र नूरहसन कस्बा तीतरो जिला सहारनपुर और मेहताब पुत्र मंजूरा मोहल्ला आलकला कस्बा तीतरो कैराना शामली को गिरफ्तार कर माल बरामद किया था। प्रभारी निरीक्षक अवनीश गौतम ने इन अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में चालान किया व थानाध्यक्ष गढ़ी पुख्ता ओम प्रकाश ने विवेचना कर आरोप पत्र कोर्ट मैं दाखिल किया।

5 हजार रूपये का लगाया जुर्माना
सुनवाई के बाद गेंगेस्टर जज अशोक कुमार ने आरोपी महताब को आज 5 साल कैद क़ी सजा सुनाई और उस पर 5 हजार रूपये का जुर्माना लगाया। उन्होंने बताया कि शेष अभियुक्तों को पूर्व में ही सजा हो चुकी हैं।