शनिवार, 4 मार्च 2023

योगी सरकार ने तय किया गेहूं की खरीद का सरकारी रेट, एक कुंतल के लिए किसान को मिलेंगे इतने रुपए; जानिए डिटेल

योगी आदित्‍यनाथ सरकार द्वारा गेहूं खरीद वर्ष 2023-24 के लिए गेहूं का समर्थन घोषित कर दिया गया है। 2125 रुपये प्रति कुन्तल की दर से आगामी एक अप्रैल से 15 जून तक गेहूं की सरकारी खरीद की जाएगी। पिछले वर्ष 2015 रुपये प्रति कुंतल के हिसाब से खरीद हुई थी। इस बार सरकार ने 110 रुपये समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।  लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए पहली मार्च से पंजीयन प्रारम्भ किया जा चुका है।

यह जानकारी अपर खाद्य आयुक्त अनिल कुमार ने देते हुए बताया कि किसानों को गेहूं के मूल्य का भुगतान उनके आधार लिंक्ड बैंक खाते में किया जाएगा। किसानों को गेहूँ विक्रय के पूर्व किसी भी जनसुविधा केन्द्र, साइबर कैफे से खाद्य विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि किसानों को अपनी आधार संख्या, आधार कार्ड में अंकित अपना नाम आदि सही अंकित करना होगा।

अपर खाद्य आयुक्त ने बताया कि कम्प्यूटराइज्ड खतौनी का खाता संख्या पंजीयन में दर्ज कर अपने कुल रकबे एवं बोये गये गेहूँ के और अन्य फसल के रकबे को अंकित करना होगा। संयुक्त भूमि की दशा में अपनी हिस्सेदारी की सही घोषणा पंजीयन में करनी होगी। किसान का आधार से जुड़ा होना एवं बैंक द्वारा  पोर्टल पर मैप और सक्रिय होना जरूरी है। बैंक खाता सक्रिय होने के लिए आवश्यक है कि बैंक खाते में पिछले तीन महीने में लेन-देन किया गया हो।

अनिल कुमार ने बताया कि गेहूँ बिक्री के लिए ओटीपी आधारित पंजीकरण की व्यवस्था है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि पंजीकरण के लिए वर्तमान मोबाइल नम्बर ही अंकित कराएं। बिक्री के समय क्रय केन्द्रों पर किसान के स्वयं उपस्थित न होने पर पंजीकरण प्रपत्र में परिवार के नामित सदस्य का विवरण एवं आधार नम्बर फीड कराना अनिवार्य है। विक्रय के बाद केन्द्र प्रभारी से ई-पॉप मशीन से प्रिन्टेड पावती अवश्य प्राप्त कर लें।

अपर खाद्य आयुक्त ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में धान खरीद के लिए पंजीकरण करा चुके किसानों को गेहूँ विक्रय के लिए पुनः पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं है, परन्तु पंजीकरण को संशोधन कर पुनः लॉक कराना होगा। उन्होंने बताया कि किसान किसी भी सहायता के लिए टोल फ्री नम्बर 1800-1800-150 या संबंधित जिले के जिला खाद्य विपणन अधिकारी, तहसील के क्षेत्रीय विपणन अधिकारी या ब्लॉक के विपणन निरीक्षक से सम्पर्क कर सकते हैं।

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