गुरुवार, 18 मई 2023

मुजफ्फरनगर में 2 सगे भाईयों को उम्रकैद:हथोड़ा मारकर की थी हत्या,

मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने मोबाइल ठीक करने गए युवक की हथोड़ा मार और सरियों से पीटकर की गई हत्या के मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने दोनों दोषियों को उम्रकैद सुनाते हुए 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव कुमार शर्मा ने बताया कि मुजफ्फरनगर नई मंडी क्षेत्र निवासी सोनू सोनकर पुत्र रघुनाथ की 7 साल पहले हत्या कर दी गई थी। उन्होंने बताया कि इस मामले में मृतक के चचेरे भाई मंगतराम ने नई मंडी अग्रसेन विहार निवासी अनित और उसके भाई सचिन पुत्रगण वीरपाल के विरुद्ध 20 फरवरी 2016 को मुकदमा दर्ज कराया था।

आरोप था कि उसका भाई सोनू सोनकर अपना मोबाइल ठीक कराने के लिए भरतया कॉलोनी मैं दुकान करने वाले अमित सैनी के पास 19 फरवरी को गया था। आरोप था कि अकारण ही पड़ोस में दुकान करने वाले अनित और उसके भाई सचिन पुत्रगण वीरपाल ने उस पर हमला बोल दिया था।

2016 को हुई थी मौत
आरोप था कि दोनों भाइयों ने मिलकर सोनू सोनकर पर हथौड़े और सरियों से वार किया था। सोनू को छुड़ाने आए अनुज और अनिल को भी मारपीट कर घायल कर दिया था। तीनों को जिला अस्पताल ले जाया गया था जहां से गंभीर अवस्था में सोनू सोनकर को मेरठ रेफर किया गया था। मेरठ के आनंद हॉस्पिटल में उपचार के दौरान 6 मार्च 2016 को सोनू सोनकर की मृत्यु हो गई थी।

जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा ने बताया कि घटना के मुकदमे की सुनवाई विशेष SC/ST कोर्ट के जज अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीश कुमार ने की। उन्होंने बताया कि दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद कोर्ट में अनित और उसके भाई सचिन पुत्रगण वीरपाल को हत्या का दोषी माना। दोनों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई।