गैंगस्टर एक्ट में श्रीकांत त्यागी को हाईकोर्ट से मिली जमानत:महिला के साथ गाली-गलौज पर भेजा गया था जेल, 44 दिन से काट रहा है सजा
श्रीकांत त्यागी को नोएडा पुलिस ने 9 अगस्त को मेरठ से गिरफ्तार गिरफ्तार किया था।
गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी को गैंगस्टर एक्ट में हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। जल्द ही वह जेल से बाहर आ सकता है। गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय में गैंगस्टर एक्ट की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद श्रीकांत ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका डाली थी। इसे आज मंजूर कर लिया गया है।
श्रीकांत त्यागी 9 अगस्त से जेल में बंद है। बीते 5 अगस्त को श्रीकांत त्यागी ने महिला के साथ अभद्रता की थी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जिसके बाद यह मामला हाईलाइट हो गया था। जेल जाने के करीब 44 दिन बाद श्रीकांत को जमानत मिली है। अन्य मामलों में श्रीकांत को जिला न्यायालय से पहले ही जमानत मिल चुकी है।
ये था पूरा मामला
श्रीकांत त्यागी ने नोएडा के सेक्टर-93बी में स्थित ग्रैंड ओमेक्स हाउसिंग सोसाइटी में बालकनी को कवर किया गया था और बालकनी के आसपास काफी संख्या में पेड़-पौधे लगाए हुए थे। बीते 5 अगस्त को सोसाइटी में रहने वाली एक महिला ने वहां से एक पौधा उखाड़ दिया था। जिसके बाद श्रीकांत त्यागी मौके पर आ गया।
महिला से पेड़ उखाड़ने वाली बात पर उलझ गया। इसी दौरान महिला ने कहा कि उसने अवैध कब्जा किया हुआ है। इसी बात को लेकर श्रीकांत त्यागी और महिला के बीच नोकझोंक बढ़ गई। श्रीकांत ने महिला के साथ बदसलूकी करते हुए धक्का दे दिया था। इस दौरान उसने महिला को गाली भी दी थी।
महिला को गाली देने का वीडियो हुआ था
वायरल श्रीकांत ने महिला से गाली गलौज की। इसका वीडियो वहां मौजूद कुछ लोगों ने बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने पर श्रीकांत के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और श्रीकांत को 9 अगस्त को मेरठ से गिरफ्तार कर लिया गया।
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