जानलेवा हमले में कोर्ट ने एक अभियुक्त को सुनाई सजा
हत्या के प्रयास के मामले में कोर्ट ने एक अभियुक्त को दस वर्ष की सजा व दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले की सुनवाई विशेष पोक्सो कोर्ट नम्बर 2 छोटे लाल यादव की कोर्ट में हुई।
वर्ष 2012 में रतनपुरी क्षेत्र में परिवार से रंजिश रखने वाले आरोपी गुलाब सिंह निवासी बहावडी ने मकान में घुसकर कुलदीप की मां कमलेश को गोली मार दी। उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस संबंध में कुलदीप ने गुलाब व दो अज्ञात के खिलाफ थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। इस मामले की सुनवाई विशेष पोक्सो कोर्ट नम्बर 2 के न्यायाधीश छोटे लाल यादव की कोर्ट में हुई। एडीजीसी किरण पाल कश्यप ने कोर्ट में मामले की पैरवी की। कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए दस वर्ष की सजा व दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
लेबल: मुजफ्फरनगर ब्रेकिंग
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