नाबालिग का अपहरण कर रेप में 20 साल की कैद:मुजफ्फरनगर कोर्ट ने सुनाई सजा, दोषी पर 20 हजार रुपये लगाया जुर्माना
मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर कई दिन तक रेप करने के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपित को दोषी ठहराया। कोर्ट ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई। 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अपहरण कर किया था 6 दिन तक रेप
विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा और मनमोहन वर्मा ने बताया कि 8 वर्ष पहले थाना शाहपुर क्षेत्र के एक गांव से एक नाबालिग का अपहरण कर लिया गया था। इस मामले में पीड़िता के पिता ने 3 मार्च 2014 को मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री 25 फरवरी 2014 को घर पर बैठी पढ़ रही थी। रात में करीब 9.30 बजे उसे गांव की आयशा व फिरोज यह कहकर ले गई कि चौराहा पर आ जाओ कुछ बात करनी है। आरोप है कि किशोरी जैसे ही चौराहा पर आयशा व फिरोजा के साथ पहुंची तो वहां पहले से मौजूद उनका भाई शेरखान उसकी पुत्री का अपहरण कर बोलेरो कार में डाल कर ले गया। आरोप है कि किशोरी का अपहरण कर दिल्ली ले जाया गयया जहां शेरखान ने पीड़िता के कोरे कागजों पर हस्ताक्षर कराए और जान से मारने की धमकी दी। वहां से उसे रुड़की लाया गया और करीब सात दिन तक जबरन उसके साथ रेप किया गया।
विशेष पोक्सो एक्ट कोर्ट में हुई सुनवाई
विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा और मनमोहन वर्मा ने बताया कि घटना के मुकदमे की सुनवाई पोक्सो एक्ट कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बाबूराम ने की। उन्होंने बताया कि घटना साबित करने के लिए अभियोजन ने 6 गवाह कोर्ट में पेश किये। बताया कि दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद विशेष पोक्सो एक्ट कोर्ट के जज बाबूराम ने आरोपित शेरखान निवासी गांव पलड़ी थाना शाहपुर को नाबालिग का अपहरण कर रेप के मामले में दोषी ठहराया। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई। दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
लेबल: मुजफ्फरनगर ब्रेकिंग
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