हत्यारोपी दो अभियुक्तों को गैंगस्टर एक्ट में सजा
भोपा थानाक्षेत्र के गांव भोकरहेडी निवासी राजसिंह की बदमाशों ने वर्ष 2012 में शामली कोतवाली क्षेत्र के गांव कुड़ाना के पास लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद बदमाश बाइक लूटकर फरार हो गए थे। इसके बाद इसी क्षेत्र में बदमाशों ने कुड़ाना निवासी सचिन से मोबाइल और बाइक लूट ली थी। इसके कुछ दिन बाद बदमाशों ने वहलना निवासी हरेंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी थी। शामली कोतवाली पुलिस ने अजीत निवासी गांव बहावड़ी, सुनील निवासी घुसवा थाना रामपुर जनपद देवरिया, अनिल निवासी वहलना और सूरज उर्फ काला निवासी बहावड़ी थाना फुगाना जनपद शामली को को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। बाद में पुलिस ने चारो आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई भी की थी। हत्या के मामले में चारों आरोपितों को उम्रकैद की सजा हो चुकी है। गैंगस्टर के मुकदमे की सुनवाई ौंगस्टर कोर्ट में न्यायाधीश अशोक कुमार के समक्ष चल रही थी। बुधवार को कोर्ट ने अजीत और सुनील को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्तों पर पांच-पांच हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन की ओर से वरष्ठिअभियोजनअधिकारी संदीप सिंह, विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर और राजेश शर्मा ने पैरवी की।
लेबल: मुजफ्फरनगर ब्रेकिंग
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