शुक्रवार, 20 जनवरी 2023

सचिन जैन हत्याकांड में साक्ष्य के अभाव में आरोपी बरी:4 के खिलाफ अपहरण और हत्या का दर्ज हुआ था मामला, 19 साल बाद आया फैसला

मुजफ्फरनगर की अदालत ने 2004 में व्यापारी सचिन जैन की अपहरण के बाद हत्या के मामले की सुनवाई की। जिसमें साक्ष्य के अभाव में चारों आरोपियों को बरी कर दिया। अपहरण के बाद हत्या के इस मामले के निर्णय को लेकर एक न्यायिक अधिकारी पहले ही सस्पेंड हो चुके हैं।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 24 जनवरी 2004 को थाना नई मंडी इलाके में एक व्यापारी सचिन जैन की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी। अपहरण और हत्या के इस मामले में कपिल, कटार सिंह, धर्मपाल व रोहित को आरोपी बनाया गया था। घटना के मुकदमे की सुनवाई एडीजे-7 शक्ति सिंह की अदालत में चली।

अपहरण कर हत्या का लगा था आरोप
बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता वकार अहमद ने बताया कि मृतक के पिता प्रदीप जैन ने कपिल, कटार सिंह, धर्मपाल, रोहित व राजू के विरुद्ध अपहरण व हत्या का मामला 25 जनवरी 2004 को दर्ज कराया था। जिसमें आरोप था कि उसका बेटा सचिन जैन अपनी कार से 24 जनवरी 2004 को घर से निकला था और कार सहित आरोपियों ने उसका अपहरण कर हत्या कर दी थी। उस मामले में पुलिस मृतक का शव बरामद नहीं कर पाई थी। सुनवाई के दौरान एक आरोपी राजू की मौत हो गई थी।

निर्णय को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई थी शिकायत
मुकदमे की सुनवाई के दौरान निर्णय को लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक शिकायत हुई थी। मृतक के भाई अमित जैन व तत्कालीन एक न्यायिक अधिकारी के बीच मामले के निर्णय को लेकर हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में शिकायत होने के बाद मामले की सुनवाई कर रहे तत्कालीन एडीजे को निलंबित कर दिया गया था। जिसके बाद मामले की सुनवाई दूसरी अदालत में हस्तांतरित कर दी गई थी।