मंगलवार, 28 फ़रवरी 2023

रेप के दोषी को 20 साल कैद की सजा:मुजफ्फरनगर कोर्ट ने 31 हजार का लगाया जुर्माना, 2014 में युवती से हुआ था दुष्कर्म

मुजफ्फरनगर की अदालत ने अपहरण कर रेप के मामले में सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। उस पर 31 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं अपहरण व अन्य आरोपों में दोष सिद्ध करते हुए अलग-अलग 3 आरोपियों को भी सजा सुनाई है।

विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा और मनमोहन वर्मा ने बताया कि थाना बुढ़ाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती का करीब नौ साल पहले अपहरण कर लिया गया था। उन्होंने बताया कि मामले में 21 नवंबर 2014 को पीड़िता के पिता की ओर से प्रदीप पुत्र जगबीर, शेर सिंह पुत्र बृजपाल और संदीप पुत्र मदन और संजय पुत्र जयवीर निवासी गांव भसाना थाना बुढ़ाना के खिलाफ अपहरण और अन्य संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने विवेचना कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया।

विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा और मनमोहन वर्मा ने बताया कि घटना के मुकदमे की सुनवाई विशेष पाक्सो एक्ट कोर्ट के जज बाबूराम ने की। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद मुख्य आरोपी प्रदीप को अपहरण कर रेप का दोषी मानते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई। प्रदीप पर 31 हजार रुपया का जुर्माना भी लगाया। जबकि शेर सिंह और संदीप को 8 वर्ष और प्रदीप को विभिन्न आरोपों में दोषी सिद्ध होने पर 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई।