मुजफ्फरनगर: युवती के साथ दुष्कर्म के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त
मुजफ्फरनगर जनपद में युवती को बहला-फुसलाकर घर से ले जाने और दुष्कर्म करने के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया। प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या सात के पीठासीन अधिकारी शक्ति सिंह ने की।
सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी परवेंद्र सिंह ने बताया कि भोपा क्षेत्र के गांव की युवती को शाहजहांपुर के जलालनगर निवासी आरोपी नजम खान उर्फ फुरकान बहला-फुसलाकर 14 नवंबर 2022 को घर से ले गया था। आरोप है कि कलियर ले जाकर युवती के साथ दुष्कर्म किया। पीडि़त परिवार ने मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी ने सेशन कोर्ट में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। अदालत ने दोनों पक्षों को सुना और अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया है।
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