चारा घोटाले में लालू यादव को 5 साल की सजा, 60 लाख का जुर्माना भी लगा, 139 करोड़ की अवैध निकासी का मामला

लालू प्रसाद यादव को डोरंडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाले में पांच साल की सजा सुनाई गई है. स्पेशल कोर्ट के जज एसके शशि ने यह फैसला सुनाया. उनपर 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. लालू के वकील ने बताया कि आगे बेल के लिए अर्जी दी जाएगी. लेकिन बेल नहीं मिलने तक लालू को जेल में ही रहना पड़ेगा.
बता दें कि लालू को पहले भी चारा घोटाले से जुड़े चार मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है. इनमें फिलहाल लालू बेल पर चल रहे हैं. इनमें भी उनको हाईकोर्ट से जमानत मिली थी. लोअर कोर्ट या ट्रायल कोर्ट ने उनको इसमें राहत नहीं दी थी.
सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 15 फरवरी को लालू यादव समेत अन्य आरोपियों को को 139.5 करोड़ रुपये के डोरंडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाले में दोषी पाया था. कोर्ट ने तब सजा का ऐलान नहीं किया था. आज कोर्ट की कार्यवाही ऑनलाइन हुई, लालू ऑनलाइन ही इसमें शामिल हुए.
राष्ट्रीय जनता दल (RJD) सुप्रीमो लालू यादव को चारा घोटाले से जुड़े अन्य चार मामलों (दुमका, देवघर और चाईबासा) में पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है. इसमें उनको कुल 14 साल की सजा हुई है. वहीं जुर्माने के तौर पर उनको अबतक 60 लाख रुपये देने पड़े थे.
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source https://www.aajtak.in/india/jharkhand/story/lalu-prasad-yadav-doranda-treasury-fodder-scam-quantum-of-punishment-ntc-1415541-2022-02-21?utm_source=rssfeed
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