शुक्रवार, 25 नवंबर 2022

गैंगस्टर कोर्ट ने अभियुक्त को सुनाई सजा

ई रिक्शा व बैट्री चोरी के मामले में गैंगस्टर कोर्ट ने एक अभियुक्त को 3 वर्ष व 3 माह की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त पर 5 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।

शहर कोतवाली पुलिस ने आरोपी साबिर उर्फ घोडा निवासी कबाडी बाजार नजीजाबाद हाल पता शाहबुद्दीन पुर रोड, नदीम उर्फ बोना निवासी कबाडी बाजार नजीजाबाद, सलमान निवासी मिमलाना रोड व बिलाल निवासी बघरा तितावी के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। इस मामले की सुनवाई गैंगस्टर कोर्ट के न्यायाधीश कमलापति की कोर्ट में चल रही थी। शुक्रवार को कोर्ट ने सुनवाई करते हुए साबिर उर्फ घोडा को 3 वर्ष 3 माह की सजा व 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी बिलाल को पहले ही सजा हो चुकी है, जबकि सलमान व नदीम का मामला कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है।

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