सोमवार, 27 दिसंबर 2021

घर से बरामद 200 करोड़ में से एक रुपया भी पीयूष जैन को नहीं मिलेगा वापस? अगर ऐसा हुआ...

स्टोरी हाइलाइट्स

  • पीयूष जैन के ठिकानों से नकद 200 करोड़ रुपये बरामद
  • आयकर विभाग का पीयूष जैन पर कस सकता है शिकंजा

कानपुर के चर्चित इत्र कारोबारी पीयूष जैन (Piyush Jain) के ठिकानों से कैश (Cash) की बरामदगी से अफसरों का माथा ठकना हुआ है. कभी एक छोटे से मकान में रहने वाले पीयूष जैन के पास आज देश से लेकर विदेश तक में संपत्तियां हैं. जांच एजेंसियां जानना चाह रही हैं कि आखिर पीयूष जैन को कैसे इतनी बेतहाशा कमाई हुई. जिससे मकान की दीवारों से लेकर तह-खानों में नोटों को छिपाना पड़ा. 

दरअसल, पीयूष जैन पर कानून का फंदा कस चुका है. तमाम एजेंसियां अब पीयूष जैन के काले खजाने के तार को जोड़ने में लगी हैं. आयकर विभाग (Income Tax) की मानें तो पीयूष जैन ने बड़े स्तर पर कर चोरी की है. इसी वजह से उनके कई ऑफिस, स्टोर और कोल्ड स्टोरेज पर अधिकारियों ने रेड मारी है. कन्नौज में अभी भी जांच चल रही है. 

पीयूष जैन के ठिकानों से 200 करोड़ रुपये बरामद

पीयूष जैन के घर से जो इतनी बड़ी रकम बरामद हुई है, उसका क्या होगा? क्या पीयूष जैन को ये रकम वापस मिलेगी, या फिर पीयूष जैन को टैक्स चोरी के मामले में और रुपये चुकाने होंगे? जानकारी के मुताबिक पीयूष जैन के ठिकानों से नकद 200 करोड़ रुपये और 23 किलो सोना बरामद हुआ है. 

नोटों के बंडल को देखकर लोगों के होश उड़ गए हैं, आखिर कोई इतनी बड़ी रकम घर में कैसे रख सकता है? पीयूष जैन पर अभी जीएसटी की धारा 132A लगाई गई है. लेकिन इसके साथ ही आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय का भी शिकंजा कसने वाला है. 

पीयूष जैन के घर से बरामद अकूत दौलत को लेकर हमने आयकर नियमों के जानकार सौरव कुमार से बात की. उन्होंने बताया कि जिस तरह से पीयूष जैन की अघोषित संपत्ति का लगातार खुलासा हो रहा है, इससे आयकर विभाग और ईडी को भी जांच में शामिल हो पड़ेगा. 

सौरव कुमार ने बताया कि फिलहाल पीयूष जैन के घर से जो 200 करोड़ रुपये बरामद हुए हैं, इससे जांच का दायरा बढ़ गया है. उन्होंने बताया कि पीयूष जैन के पास आय से बहुत ज्यादा संपत्ति है, जो टैक्स चोरी के दायरे में आता है, इसलिए आने वाले दिनों में आयकर विभाग की जांच तेज हो सकती है. 

क्या कहता है आयकर नियम?

आयकर नियम के मुताबिक अघोषित आय पकड़े जाने पर टैक्स के साथ-साथ पेनॉल्टी का भी प्रावधान है. जिसमें टैक्स स्लैब के हिसाब से 300 फीसदी तक टैक्स और पेनॉल्टी लगाया जा सकता है. नियम कहता है कि पीयूष जैन के ठिकानों से बरामद 200 करोड़ रुपये में से उसे कुछ भी वापस मिलना मुश्किल है. ऊपर से और टैक्स भरना पड़ सकता है. 
 
उन्होंने बताया कि अघोषित संपत्ति के मामले में आयकर विभाग द्वारा अधिकतम 33 फीसदी का टैक्स लगता है. जिसमें 3 फीसदी सरचार्ज होता है. उसके बाद 200 फीसदी तक पेनॉल्टी लगाया जा सकता है. इस तरह से देखें तो 200 करोड़ रुपये में 66 करोड़ रुपये टैक्स हो जाएगा और अधिकतम 132 करोड़ रुपये पेनॉल्टी लगाया जा सकता है, जो कुल 198 करोड़ रुपये हो जाता है. यानी 200 करोड़ में से 198 करोड़ रुपये वापस मिलने की उम्मीद नहीं के बराबर है. 

नियम के मुताबिक अगर पकड़ी गई संपत्ति चालू वित्त में अर्जित की गई है तो फिर उसपर कुल 84 फीसदी टैक्स और पेनॉल्टी वसूला जाएगा. लेकिन अगर यह काली कमाई बीते वर्षों की है, तो फिर उसपर 99% तक टैक्स और पेनॉल्टी वसूला जा सकता है. 

ED के निशाने पर भी पीयूष जैन 

इसके अलावा ईडी असेट्स सीज कर सकता है और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (Money Laundering Act) में पेनॉल्टी लगा सकता है, ऐसे में पीयूष जैन को और टैक्स भरना पड़ सकता है. क्योंकि अवैध संपत्ति के कई दस्तावेज मिले हैं. जांच एजेंसियों को पीयूष जैन के घर से 16 संपत्तियों के कागजात मिले हैं. चौंकाने वाली बात ये है कि दुबई में खरीदी गई दो प्रॉपर्टी के दस्तावेज छापेमारी में मिले हैं, वही मुंबई में एक प्रॉपर्टी, दिल्ली में दो, कन्नौज में 7 और कानपुर में चार प्रॉपटी से जुड़े कागजात मिले हैं.

हालांकि अगर पीयूष जैन अपनी कमाई का सही सबूत पेश कर देंगे, तो उन्हें राहत मिल सकती है. लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर 200 करोड़ रुपये को भूलने के साथ-साथ पीयूष जैन और भी टैक्स चुकाने होंगे. बता दें, कि 50 घंटे से भी ज्यादा लंबी पूछताछ के बाद रविवार को पीयूष जैन को गिरफ्तार कर लिया गया.

 

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source https://www.aajtak.in/business/news/story/piyush-jain-raid-cash-gold-seize-gst-income-tax-rules-penalty-tuta-1381648-2021-12-27?utm_source=rssfeed

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