सोमवार, 5 सितंबर 2022

किडनैप कर रेप में पिता-पुत्रों सहित 5 को उम्रकैद:मुजफ्फरनगर कोर्ट का फैसला, नल पर पानी भरते समय उठाया था

मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर रेप करने के मामले में पिता-पुत्रों सहित 5 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। सात वर्ष पहले नल पर पानी भरते युवती का अपहरण कर लिया गया था। जिससे जबरन शादी करने के बाद रेप किया गया था।

दिल्ली ले जाकर किया गया था युवती से रेप

विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा और मनमोहन वर्मा ने बताया कि जनपद शामली के थाना कांधला क्षेत्र के गांव में एक 15 वर्षीय किशोरी का अपहरण किया गया था। उन्होंने बताया कि इस मामले में किशोरी के पिता ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि 26 जून 2015 को उसकी पुत्री का अपहरण कर लिया गया था।

29 जून को दर्ज एफआइआर में उन्होंने बताया था कि उसकी पुत्री गांव में नल पर पानी भरने गई थी। आरोप था कि वहां से अंकुश, अंकित तथा पंकज पुत्रगण ऋषिपाल एवं ऋषिपाल तथा मैनवाल पुत्रगण सौरण ने उसका अपहरण कर लिया था।

बताया कि अपहरण के बाद उसकी शादी अंकुश से करा दी गई थी। जिसके उपरांत उसे दिल्ली ले जाकर रखा गया। जहां अंकुश ने उसके साथ रेप किया। आरोप था कि रेप में बाकी आरोपितों ने अंकुश का साथ दिया। पुलिस ने घटना का मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी की थी।

विशेष पोक्सो एक्ट कोर्ट में हुई मुकदमे की सुनवाई

विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा और मनमोहन वर्मा ने बताया कि घटना के मुकदमे की सुनवाई विशेष पोक्सो एक्ट कोर्ट के जज बाबूराम ने की। उन्होंन बताया कि दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपों के तहत अंकुश, अंकित तथा पंकज पुत्रगण ऋषिपाल एवं ऋषिपाल तथा मैनवाल पुत्रगण सौरण निवासीगण गांव जसाला जनपद शामली को दोषी ठहराया। बताया कि कोर्ट ने दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। सभी पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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