गुरुवार, 12 जनवरी 2023

हत्या मामले में दो सगे भाइयों को उम्रकैद, कोर्ट ने किया 25-25 हज़ार का जुर्माना, 2017 में हुई थी वारदात

मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने हत्या और जानलेवा हमले के मामले में सुनवाई करते हुए दो सगे भाइयों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों भाइयों पर 25-25 हज़ार का जुर्माना भी लगाया है।

वादी के अधिवक्ता संजीव गर्ग और एडीजीसी अमित कुमार त्यागी ने बताया कि 7 जुलाई 2017 को शामली में चाकुओं से गोदकर एक युवक की हत्या कर दी गई थी। जबकि दूसरा युवक गंभीर घायल हो गया था। उन्होंने बताया कि इस मामले में जगतसिंह पुत्र हरपाल सिंह निवासी खेड़ी करमु ने शामली थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उनका बेटा अजय कुमार शामली में महेंद्र कुमार की दुकान पर नौकरी करता था। 7 जुलाई 2017 को अजय कुमार दुकान पर बैठा था।

उसी समय महेंद्र कुमार घर पर खाना खाने की बात कहकर दुकान से चले गए थे। आरोप था कि तभी रामदेव उर्फ आशु और विकास पुत्र कर्ण सिंह वहां पहुंचे और अजय कुमार पर चाकू से हमला बोल दिया। उन्हें बचाने आए विजय को भी गंभीर घायल कर दिया। उन्होंने बताया कि दोनों को जिला अस्पताल ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने विजय को मृत घोषित कर दिया। एडवोकेट संजीव गर्ग और एडीजीसी अमित कुमार त्यागी ने बताया कि थाना शामली कोतवाली पुलिस ने रामदेव उर्फ आशु और विकास पुत्र कर्ण के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर दोनों की गिरफ्तारी की।

वादी के अधिवक्ता संजीव गर्ग ने बताया कि घटना के मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज अशोक कुमार की कोर्ट संख्या 5 में हुई। बताया कि कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद और सबूत के आधार पर हत्या और जानलेवा हमले के मामले में आरोपी रामदेव उर्फ आशु और विकास पुत्र कर्ण निवासी शास्त्री नगर नाला पार जिला शामली को दोषी ठहराया। बताया कि कोर्ट ने दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई। दोनों पर 25-25 हज़ार का जुर्माना भी लगाया।


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