शुक्रवार, 17 फ़रवरी 2023

मुजफ्फरनगर में महिला की हत्या में 2 को उम्रकैद:37-37 हजार का लगाया जुर्माना, जमीन की रंजिश में तलवार से काट डाला था

मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने 20 वर्ष पहले शामली में तलवार से काटकर की गई महिला की हत्या के मामले में दो सगे भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों पर 37-37 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सुनवाई के दौरान दो आरोपियों की मौत भी हो चुकी है।

ADGC कुलदीप पुंडीर ने बताया कि शामली जनपद के गांव खोड़समा में 12 जून 2002 की रात 2:00 बजे घर में घुसकर सो रही वृद्ध महिला ब्रह्मी देवी की चाकू और तलवार से काट कर हत्या कर दी गई थी। उन्होंने बताया कि मामले में मृतका के बेटे ईश्वर पुत्र धन्ना ने गांव खोड़समा के पिता-पुत्र सहित चार लोगों के विरुद्ध हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था, जिनमें बिशन पुत्र तुलसी और रामशरण, ओमपाल और सोमपाल पुत्र बिशन को नामजद किया गया था।

जमीन की रंजिश में की गई थी हत्या
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कुलदीप पुंडीर ने बताया कि हत्या का कारण जमीन की रंजिश थी। उन्होंने बताया कि वादी मुकदमा ने अपनी जमीन जरनैल सिंह को बेच दी थी। जिसका आरोपी विरोध कर रहे थे। जरनैल सिंह का आरोपियों से मुकदमा चल रहा था। मामले में मृतका ब्रह्मी देवी गवाह थी। आरोपियों के मना करने के बावजूद भी ब्रह्मी देवी ने मामले में गवाही दी थी, जिससे आरोपी रंजिश रखने लगे थे।

पोक्सो एक्ट कोर्ट जज रितेश सचदेवा ने की सुनवाई
वादी मुकदमा ईश्वर ने बताया था कि 11-12 जून 2002 की रात को वे लोग लखविंदर और मनविंदर के मकान की छत पर सो रहे थे। बिशन, रामचरण, ओमपाल और सोमपाल ने रात के 2:00 बजे उनके घर पर हमला बोल दिया। बरामदे में सो रही उनकी मां बृह्मी देवी को उठाकर वे घर ले गए। चाकू और तलवार से हमला कर उनकी हत्या कर दी। पोक्सो एक्ट कोर्ट के जज रितेश सचदेवा ने आरोपी ओमपाल और सोमपाल को हत्या का दोषी ठहराया। कोर्ट ने दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई।