रविवार, 1 जनवरी 2023

कर्नाटक में अब विदेशी यात्रियों को 7 दिन का क्वारंटाइन, नई गाइडलाइंस जारी

कर्नाटक सरकार ने नए साल के जश्न पर दिशानिर्देश जारी करने के बाद अब उसने विदेश से आने वालों यात्रियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. कर्नाटक की बसवराज बोम्मई सरकार ने शनिवार को उच्च जोखिम देशों से आने वाले नागरिकों के लिए सात दिनों का होम क्वारंटाइन अनिवार्य कर दिया है. 

गाइडलाइन में कहा गया कि अगर चीन, जापान, हांगकांग, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर से आने वाले किसी यात्री में बुखार, खांसी, जुकाम, शरीर में दर्द, सिरदर्द, स्वाद, गंध की कमी, दस्त और सांस लेने में कठिनाई जैसे कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं, तो उन्हें तुरंत आइसोलेट कर लिया जाएगा. इसके बाद उन्हें सात दिनों तक निगरानी में रखा जाएगा.

सरकार ने कहा कि संक्रमित लोगों का इलाज प्रोटोकॉल के अनुसार किया जाएगा. इसके अलावा सरकार ने कोविड मरीजों और उनके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों पर निगरानी एवं रोकथाम के प्रयास को बढ़ाने का निर्णय लिया है. गाइडलाइंस के मुताबिक हर यात्री को आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने के बाद ही एयरपोर्ट से बाहर जाने की अनुमति मिलेगी.

मालूम हो कि कोरोना के घातक होने की आशंका के चलते भारत में 1 जनवरी से इंटरनेशनल ट्रैवलर को लेकर एयर सुविधा लागू कर दी गई है. आज से चीन समेत छह देशों से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य हो गया है. यात्रियों को यात्रा करने से पहले अपनी नेगेटिव रिपोर्ट एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी. ऐसा नहीं करने वालों को भारत में एंट्री नहीं दी जाएगी. इसी के तहत कर्नाटक में भी यह फैसला लागू किया गया है.

विदेशी यात्रियों का 2% रैंडम जांच जारी रहेगी

कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने बताया कि बेंगलुरु और मेंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर विदेशी यात्रियों का दो प्रतिशत रैंडम परीक्षण जारी रहेगा. उन्होंने कहा था कि बेंगलुरु में बॉरिंग अस्पताल और मंगलुरु में वेनलॉक अस्पताल को विदेशी यात्रियों के लिए नामित किया गया है. यहां उनकी कोरोना की जांच होती है. यहां केस पॉजिटिव पाए जाने पर सैम्पल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया जाता है.

कर्नाटक में मास्क हो चुका है अनिवार्य

कर्नाटक सरकार ने इससे पहले 26 दिसंबर को नए साल के जश्न और मास्क को लेकर दिशानिर्देश जारी किए थे. इसके तहत सरकार ने मूवी थिएटर, बंद स्थानों, वातानुकूलित कमरों, स्कूल और कॉलेजों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है. इसके अलावा पब, रेस्टोरेंट और बार में नए साल का जश्न मनाने के लिए मास्क जरूरी कर दिया है. इसके अलावा सरकार ने आदेश दिया था कि रात 1 बजे के बाद नए साल का जश्न नहीं मनाया जाएगा. इसके अलावा सरकार ने लोगों से बूस्टर डोज भी लेने की अपील की है. उसे बुजुर्गों, गर्भवतियों और बच्चों से भीड़-भाड़ में जाने से बचने की अपील की. 

देश में एक दिन में 226 लोग पॉजिटिव

देश में 31 दिसंबर को कोरोना से एक दिन में 226 लोग पॉजिटिव पाए गए. इसी के साथ ही देश में अब कुल एक्टिव केसों की संख्या 3653 हो गई है. हालांकि इस वायरस से किसी की भी जान नहीं गई. वहीं 179 ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए. इसके अलावा देश में मौजूदा रिकवरी रेट 98.8 फीसदी है और दैनिक संक्रमण दर .12 फीसदी है.

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